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Bihar Badh Rahat Yojana 2023 : जैसा की आप सभी जानते ही की हर वर्ष बिहार के कुछ ऐसे जिले है जो बाढ़ से प्रभावित रहते है | उन सभी प्रभावित जिलो को सरकार के तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है | ये सहायता उन्हें बिहार बाढ़ सहायता योजना (बिहार बाढ़ राहत योजना) के तहत दी जाती है |
इसके तहत प्रभावित जिले के परिवार , पशु पालक , किसानो को सरकार के तरफ से उनके नुकशान के लिए आर्थिक सहायता के तौर पर कुछ पैसे दिए जाते है | इस योजना के तहत लाभ को लेकर बिहार सरकार के तरफ से पहले ही तैयारी शुरू कर दी गयी है |
इसके तहत इस योजना के पुराने लाभार्थियों और नए लाभार्थियों के नामो की सूची तैयार की जा रही है | तो अगर आप भी इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते है तो जल्द से जल्द आपना नाम इस लिस्ट में जुड़वाये | इस योजना से जुडी सारी जानकारी निचे विस्तार में दी गयी है | इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गये लिंक पर क्लिक कर देखे |
Bihar Badh Rahat Yojana 2023 : Overviews
Post Name | Bihar Badh Rahat Yojana 2023 |
Post Date | 20/04/2023 |
Post Type | Sarkari Yojana |
Scheme Name | Badh Sahayata Yojana |
लिस्ट में नाम जुडवाने की प्रक्रिया | Offline |
Benefit Amount | 6000/- (पशुओं के लिए अलग से) |
Department | बिहार आपदा प्रबंधन विभाग |
Official website | https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html |
Bihar Badh Rahat Yojana 2023
बिहार सरकार के तरफ से राज्य के सभी बाढ़ पीड़ित जिले को राहत प्रदान किया जाता है | इस योजना के तहत उन्हें कुछ पैसे दिए जाते है | इसके साथ ही उन्हें अतिरिक्त लाभ भी दिए जाते है | इसके तहत लाभ लेने के लिए बाढ़ पीड़ित जिले के निवासी को इसके लिए आवेदन करना होता है | इस बार बिहार सरकार के तरफ से पहले ही सभी बाढ़ पीड़ित जिले के परिवारों का नाम पोर्टल पर पहले ही अपडेट किया जा रहा है |
जिससे की जैसे ही उन्हें बाढ़ से किसी भी प्रकार का नुकशान हो तो सरकार के तरफ से उन्हें जल्द से जल्द लाभ दिया जा सके ही | इस योजना के तहत लिस्ट अपडेट किया जा रहा है | अगर आपका नाम इस लिस्ट में नही है तो आपको इसके तहत लाभ नहीं दिया जायेगा | तो अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो जल्द से जल्द अपना नाम इस लिस्ट में जुडवाये |
मिलने वाली बाढ़ सहायता राशी
इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्र के परिवारों को कुछ धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। इस योजना के तहत उन्हें सरकार द्वारा 6000/- रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा पशुओं के नुकसान होने पर उन्हें सरकार की ओर से अलग से लाभ दिया जाता है। पशु के नुकसान होने पर पशुपालकों को कितना लाभ मिलता है इसकी पूरी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है।
ऐसे जुड़वाये लिस्ट में नाम
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत बनी सूची में अपना नाम कैसे जोड़ सकते हैं? इस सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए आपको अपने मुखिया, पंचायत सदस्य या अपने वार्ड सदस्य से बात करनी होगी। इसके लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। ऑनलाइन इस सूची में नाम जोड़ने की कोई प्रक्रिया नहीं है।
बाढ़/आपदा के कारण पशु मृत्यु होने पर सहाय अनुदान की दर
क्र.स. | पशु का प्रकार | राशी प्रति इकाई | अधिकतम अनुमान्य (प्रति परिवार) | अभ्युक्ति |
1 | दुग्धकारी पशु (क) गाय/भैस/ऊंट/याक/मिथुन आदि |
30,000/- | 3 पशु तक सीमित | 1. आर्थिक रूप से उत्पादक पशुओं की वास्तविक क्षति के अनुसार सीमित होगी|
2.किसी अन्य सरकारी योजना से प्राप्त होने वाली सहायता (यथा एवियन इंफ्लुएंजा से पक्षियों की मृत्यु या अन्य बिमारियों से मृत्यु) की स्थिति में यह सहायय अनुदान देय नहीं होगा | |
(ख) बकरी/भेड़/ सुकर | 3000/- | 30 पशु तक सीमित | ||
2 | भारवाही पशु (क) बैल /ऊंट/घोड़ा आदि |
25,000/- | 3 पशु तक सीमित | |
(ख) बछड़ा/खच्चर/गदहा/टट्टू | 16,000/- | 6 पशु तक सीमित | ||
3 | पोल्ट्री | 50/- | अधिकतम सीमा 5000 /- रूपये |
इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ को लेकर दी गयी जानकारी बिहार सरकार के द्वारा जारी पुराणी आधिकारिक नोटिस के आधार पर दी गयी है | ऐसा हो सकता है की इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ में कुछ बदलाव किया जाये | जैसे ही इस योजना को लेकर कोई अन्य जानकारी आती है आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी
पशु मृत्यु में पश्चात् अगर शव प्राप्त हो
(क) पशुपालक द्वारा निकटतम पशुचिकित्सा पदाधिकारी को सुचना दी जाएगी तथा विहित प्रपत्र (प्रपत्र-क) में आवेदन दिया जायेगा |
(ख) पशुचिकित्सा पदाधिकारी शव का पोस्टमार्टम करेंगे तथा आवेदन अंचलाधिकारी को प्रषित करेगे | पशु शव अन्त्य परिक्षण की स्थिति में नहीं रहने (कई दिन पुराने होने/सड जाने आदि) पर पशुचिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के साथ मृत पशुओं की संख्या से संबधित स्पष्ट प्रतिवेदन अंचलाधिकारी एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी को दिया जायेगा |
(ग) अंचलाधिकारी प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकृत हेतु आवश्यक कारवाई करेंगे |
पशु शव प्राप्ति नहीं होने की स्थिति में
(क)पशुपालक द्वारा स्थानीय थाना में पशु क्षति के संबध में सनहा/प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी |
(ख) पशुपालक का आवेदन स्थानीय मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/पंच/वार्ड सदस्य द्वारा अग्रसारित होना चाहिए (प्रपत्र-क)
(ग) सनहा/प्राथमिकी की प्रति संलग्न करते हुए पशुपालक द्वारा आवेदन संबधित अंचलाधिकारी को दी जाएगी | अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारी/अन्य कर्मी से वास्तविक रूप से पशु क्षति संबधी जांचोपरान्त स्वीकृति हेतु अग्रेतर कारवाई करेगे (प्रपत्र-ग)
(घ) अंचलाधिकारी पशु क्षति संबधी सुचना को ससमय जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगे | (प्रपत्र-ख /प्रपत्र-क) जिला पदाधिकारी द्वारा आवश्यक जांचोपरान्त अभिलेख स्वीकृत कराकर घटना के एक सप्ताह के अन्दर सहायय अनुदान का भुगतान किया जायेगा |
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से लिए जायेगे | इस योजना के तहत लाभ के लिए सरकार द्वारा पहले कुछ जिले या फिर कुछ पंचायत को बाढ़ से प्रभावित जिला घोषित किया जाता है जिसके बाद सरकार के तरफ से उन जिलो की सूची जारी की जाती है |
जिसके बाद वहां के प्रभावित के परिवार के लोग अपने मुखिया या पंचायत सदस्य या वार्ड सदस्य से जाकर इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन अकरने की बात करेगे | जहाँ से वो इसका आवेदन फॉर्म प्राप्त करके इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकते है |
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